Sunday, October 11, 2026
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श्रीनगर में अलकनंदा स्टोन क्रशर के संचालन पर हाई कोर्ट ने फिर लगाई रोक

श्रीनगर गढ़वाल के कांडा रामपुर में लगाए जा रहे अलकनंदा स्टोन क्रशर के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर नैनीताल हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. मामले में हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की खंडपीठ ने स्टोन क्रशर पर लगाई रोक को आगे बढ़ा दी है. ऐसे में अगले आदेशों तक यह रोक जारी रहेगी. अब पूरे मामले में कोर्ट 6 जनवरी 2025 को सुनवाई करेगा.

कांडा रामपुर में मानकों के विपरीत स्टोन क्रशर लगाने का आरोप: दरअसल, पौड़ी जिले के फरासु निवासी नरेंद्र सिंह सैंधवाल ने नैनीताल हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका की है. जिसमें उन्होंने कहा है कि कांडा रामपुर में मानकों के विपरीत स्टोन क्रशर लगाया गया है, जिसकी वजह से पर्यावरण को काफी नुकसान हो रहा है. स्टोन क्रशर की वजह परंपरागत पेयजल स्रोत नष्ट हो रहे हैं. इसके अलावा प्रसिद्ध गौरा देवी और राज राजेश्वरी मंदिरों के अस्तित्व को भी खतरा हो गया है. इसलिए स्टोन क्रशर पर रोक लगाई जाए.

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